Viral Sach – Commissioner- गुरूग्राम । नगर निगम गुरूग्राम क्षेत्र में मैनुअल स्क्वैंजिंग पूरी तरह से प्रतिबंधित है तथा नियमों की अवहेलना करने पर 2 से 5 साल तक का कारावास और 5 लाख रूपए तक के जुर्माने का प्रावधान है।
इस बारे में जानकारी देते हुए नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त मुकेश कुमार आहुजा ने बताया कि नगर निगम गुरूग्राम द्वारा मैनुअल स्क्वैंजिंग रोकथाम एवं उनके रोजगार व पुर्नवास अधिनियम(पीईएमएसआरए)-2013 का क्रियान्वयन सख्ती से किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि मैनुअल स्क्वैंजिंग कानून के तहत पूरी तरह से प्रतिबंधित है और यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय किए जा रहे हैं। किसी भी व्यक्ति को सफाई या रख-रखाव के काम के लिए सीवर और सेप्टिक टैंक में मैनुअल रूप से प्रवेश ना करना पड़े।
इसके लिए उपयुक्त मशीनों और प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए। सभी कनिष्ठ अभियंताओं व पर्यवेक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे लोगों को इस बारे में प्रेरित करें कि किसी भी व्यक्ति को मैनुअल सफाई के लिए शामिल ना किया जाए।
सेप्टिक टैंक को हर तीन साल में एक बार अधिकृत एजेंसियों और डिसिल्टिंग ऑपरेटरों के माध्यम से ही साफ करवाना सुनिश्चित किया जाए। किसी भी प्रकार की सेवा एवं शिकायत के लिए हैल्पलाईन नंबर 14420 पर संपर्क करें या services.gmda.gov पर रजिस्टर करवाएं।
कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रत्येक वार्ड में सीवरेज से संबंधित हॉट स्पॉट क्षेत्रों को समझने और प्रत्येक क्षेत्र के लिए निवारक रख-रखाव योजना बनाने के लिए नागरिकों से मिलें।
प्रत्येक सीवरमैन की भूमिका और जिम्मेदारी को रेखांकित करने वाली एक मानक संचालन प्रक्रिया भी बनाई हुई है, जिसकी पालना हमेशा सुनिश्चित की जाए। अगर किसी क्षेत्र में असुरक्षित व्यवहार जैसे कि टैंकरों द्वारा कीचड़ के अनाधिकृत डंपिंग, डेयरी या सीएंडडी वेस्ट को सीवर में डालना कानूनन अपराध है।
अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके बारे में नगर निगम गुरूग्राम को सुचित करें। सरकार द्वारा जारी सफाई मित्र सुरक्षा कार्यक्रम के लिए एसई राधेश्याम शर्मा को नोडल अधिकारी बनाया हुआ है तथा उनके साथ सलाहकार डा. अनीता फलसवाल सहित अन्य कर्मचारियों को शामिल किया हुआ है।
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Viral Sach – Commissioner- Gurugram. Manual scavenging is completely banned in the Municipal Corporation Gurugram area and there is a provision of imprisonment of 2 to 5 years and a fine of up to Rs 5 lakh for disobeying the rules.
Giving information about this, Municipal Corporation Gurugram Commissioner Mukesh Kumar Ahuja said that the Prevention of Manual Scavenging and their Employment and Rehabilitation Act (PEMSRA)-2013 is being strictly implemented by the Municipal Corporation Gurugram.
He said that manual scavenging is strictly prohibited under the law and all measures are being taken to ensure this. No person should have to enter sewers and septic tanks manually for cleaning or maintenance work.
Suitable machines and technology should be used for this. All junior engineers and supervisors have been instructed to motivate the people that no person should be involved in manual cleaning.
It should be ensured to get the septic tank cleaned once in every three years only through authorized agencies and desilting operators. For any kind of service and complaint, contact the helpline number 14420 or register on services.gmda.gov.
Clear instructions have been given to the staff to meet the citizens in each ward to understand the hot spot areas related to sewerage and prepare a preventive maintenance plan for each area.
A standard operating procedure outlining the roles and responsibilities of each sewerman has also been put in place, which must be followed at all times. If unsafe practices in an area such as unauthorized dumping of sludge by tankers, dumping of dairy or C&D waste into sewers is an offense under the law.
If any person does this, inform the Municipal Corporation Gurugram about it. SE Radheshyam Sharma has been made the nodal officer for the Safai Mitra security program issued by the government and other employees including advisor Dr. Anita Falswal have been included with him.
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